प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा किसानों को फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत, किसानों को प्राकृतिक आपदा, बारिश की कमी, सूखा, ओलावृष्टि, कीट आदि से फसल के नुकसान पर बीमा सुरक्षा मिलती है। 2025 में इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। इस लेख में आप जानेंगे कि कैसे योजना की लिस्ट देखें, आवेदन करें, स्टेटस चेक करें और जिलेवार कवरेज कैसे प्राप्त करें।
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PM Fasal Bima Yojana |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 क्या है?
यह एक सरकारी फसल बीमा योजना है, जिसमें किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम पर खरीफ, रबी और वार्षिक फसलों का बीमा कराया जाता है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और हर साल इसमें लाखों किसान शामिल होते हैं।
योजना का उद्देश्य और मुख्य लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के दौरान होने वाले वित्तीय नुकसान से राहत देना है। प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से फसल खराब होने पर किसान को बीमा राशि दी जाती है, ताकि वह आर्थिक रूप से कमजोर न हो।
मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- न्यूनतम प्रीमियम दर
- नुकसान पर सीधी बीमा राशि
- आधुनिक तकनीक से सर्वे और भुगतान प्रक्रिया
पीएम फसल बीमा योजना 2025 के लिए पात्रता क्या है?
- आवेदक भारत का नागरिक हो
- उसके पास खेती योग्य भूमि हो या वह अनुबंधित किसान हो
- लोन लेने वाले किसान के लिए बीमा अनिवार्य है
- जिन किसानों ने क्रॉप लोन नहीं लिया है, वे भी स्वेच्छा से बीमा करा सकते हैं
फसल बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
- आधार कार्ड
- बैंक खाता संख्या
- भूमि दस्तावेज या किरायानामा
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फसल विवरण और क्षेत्रफल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कैसे आवेदन करें? (ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया)
ऑनलाइन आवेदन के लिए:
- ऑफिशियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाएं
- रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें
- फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें
- फसल विवरण दें और बीमा प्रीमियम जमा करें
- रसीद डाउनलोड करें
ऑफलाइन आवेदन के लिए:
- नजदीकी बैंक शाखा, CSC केंद्र या कृषि विभाग में जाएं
- फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें
- आवेदन की पावती प्राप्त करें
pmfby.gov.in पोर्टल से आवेदन कैसे करें?
इस पोर्टल पर जाकर किसान खुद से या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से बीमा कर सकते हैं। वेबसाइट पर सभी जरूरी जानकारी, योजना की स्थिति और लिस्ट मिलती है।
PMFBY CSC Login से रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
यदि आप CSC ऑपरेटर हैं या नजदीकी CSC सेंटर से बीमा करवाना चाहते हैं, तो:
- CSC पोर्टल खोलें
- “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” सेक्शन में जाएं
- किसान का आधार नंबर डालें
- फॉर्म भरें और प्रीमियम भुगतान करें
- रसीद प्राप्त करें
PMFBY List 2025: जिलेवार और गांववार लिस्ट कैसे देखें?
- https://pmfby.gov.in पर जाएं
- “Reports” सेक्शन में जाएं
- “District Wise Insured Farmers” रिपोर्ट चुनें
- राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें
- PDF लिस्ट डाउनलोड करें
PMFBY District Wise List PDF Download कैसे करें?
- पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट सेक्शन में जाएं
- राज्य और जिला चुनें
- सूची स्क्रीन पर दिखेगी, जिसे आप PDF में सेव कर सकते हैं
आधार कार्ड से पीएम फसल बीमा योजना का स्टेटस कैसे चेक करें?
- https://pmfby.gov.in पर जाएं
- “Application Status” विकल्प चुनें
- आधार नंबर दर्ज करें
- Captcha कोड भरें और सबमिट करें
- आपकी बीमा की स्थिति दिखाई देगी
PMFBY Coverage: किन फसलों को कवर किया जाता है?
- खरीफ सीजन: धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा आदि
- रबी सीजन: गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि
- वार्षिक फसलें: गन्ना, कपास, आलू आदि
- राज्यवार अलग-अलग फसलों का कवरेज होता है, जो हर साल अधिसूचना में तय होता है।
बीमा राशि और प्रीमियम दरें कितनी होती हैं?
- खरीफ फसलों पर किसान को 2% प्रीमियम देना होता है
- रबी फसलों पर 1.5%
- वाणिज्यिक/वार्षिक फसलों पर 5%
- बाकी बीमा राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है
PMFBY Claim Process: फसल नुकसान होने पर क्लेम कैसे करें?
- फसल खराब होने की सूचना 72 घंटे के भीतर दें
- नजदीकी कृषि अधिकारी या CSC केंद्र में रिपोर्ट करें
- नुकसान का सर्वे होगा
- सर्वे के आधार पर बीमा राशि किसान के खाते में भेजी जाएगी
PMFBY से जुड़ी न्यूज़ और 2025 के नए अपडेट
सरकार ने 2024 में पोर्टल को और बेहतर बनाया है, किसान अब मोबाइल से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए SMS अलर्ट सुविधा भी चालू की गई है।
UPSC के लिए पीएम फसल बीमा योजना के महत्वपूर्ण तथ्य
- योजना का आरंभ वर्ष: 2016
- मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- लागू क्षेत्र: पूरे भारत में
- बीमा एजेंसी: सार्वजनिक और निजी कंपनियां
- प्रीमियम सब्सिडी: केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देती हैं
PMFBY हेल्पलाइन नंबर और संपर्क जानकारी
- टोल फ्री नंबर: 1800-180-1551
- ईमेल: help.agri-insurance@gov.in
- वेबसाइट: https://pmfby.gov.in
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